बच्चियों को पोर्न वीडियो दिखाने वाले युवक को जमानत नहीं
झांसी में 3 मासूम बच्चियों को कमरे में ले जाकर पोर्न वीडियो दिखाकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रर्थनापत्र स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है। आरोपी 16 मार्च 2022 से जेल में बंद हैं।
घर के बाहर खेल रही बच्चियों को ले गया था घर में
एक व्यक्ति ने पूंछ थाना में 8 मार्च को केस दर्ज करवाया था कि 7 मार्च को उसकी 7 साल की बेटी, 8 की बच्ची और 6 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोसी सेरसा गांव निवासी छोटे सिंह कुशवाहा (35) पुत्र श्रीराम कुशवाहा आया और तीनों बच्चियों को बहला-फुसलाकर कमरे के अंदर ले गया। बच्चियों ने कोर्ट में बयान दिए थे कि कमरे में ले जाकर आरोपी छोटे सिंह कुशवाहा उनको गंदी-गंदी फिल्म दिखाने लगा।
इसके बाद उनके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। तब बच्चियां रोने लगी और एक बच्ची भागकर कमरे के बाहर निकल आई। उसने माता-पिता को आपबीती बताई। इसके बाद बच्चियों के माता-पिता कमरे में पहुंचे तो आरोपी छोटे मौके से भाग गया था। एक बच्ची के पिता ने आरोपी के खिलाफ पूछ थाने में केस दर्ज करवाया था।
पॉक्सो व एससीएसटी एक्ट के आरोप
पुलिस ने आरोपी छोटे कुशवाहा काे गिरफ्तार करके 16 मार्च को जेल भेज दिया था। तब से आरोपी जेल में बंद है। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था। पिछले दिनों आरोपी ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) की अपर सत्र न्यायाधीश अंजना ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।