सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के खिलाफ याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मुरसलिन असिजित शेख की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की।
पीठ ने कहा,
“हम पूरी याचिका को गलत मानते हैं।”
याचिका, जिसे अन्यथा आज के लिए वाद-सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया था, आज सुबह याचिकाकर्ता के वकील द्वारा तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था। वकील ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 9 नवंबर, 2022 को है। CJI यूयू ललित ने तब कहा कि याचिका पर आज ही दोपहर 12.45 बजे सुनवाई होगी।
जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति के समक्ष राशिद खान पठान की ओर से दायर एक अभ्यावेदन के आधार पर याचिका दायर की गई थी।
शिकायत को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल कर दिया गया, जिसके नेतृत्व में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और कई अन्य बार एसोसिएशनों ने सार्वजनिक बयान जारी कर आरोपों की कड़ी निंदा की और उन्हें निराधार बताया।जब मामला लिया गया तो याचिकाकर्ता के वकील ने मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ललित पर आपत्ति जताई, क्योंकि उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ की सिफारिश की थी।
वकील ने कहा कि COVID टीकाकरण से संबंधित एक मामले में, जब एक सीनियर एडवोकेट पेश हुए, तो जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने टैगिंग की अनुमति दी, लेकिन जब एक जूनियर वकील पेश हुआ तो टैगिंग की अनुमति नहीं थी।
वकील ने आगे तर्क दिया कि जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक आदेश से उत्पन्न एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की जिसमें उनका बेटा वकील के रूप में पेश हुआ था।
“यह एक स्वीकृत मामला है, बीसीआई ने कहा कि न्यायाधीश को पता नहीं था कि उनका बेटा पेश हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आदेश संलग्न था।”
इस मौके पर, सीजेआई ललित ने वकील से यह सबूत दिखाने के लिए कहा कि उक्त आदेश को एसएलपी के साथ जोड़ा गया था।
CJI ने पूछा,
“हमें दिखाएं कि आदेश पेपर बुक का हिस्सा था?”
वकील ने अनुलग्नक को खोजने के लिए कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद अनुरोध किया कि मामले को कल पोस्ट किया जाए
CJI ने कहा,
“आपने कहा था कि आप तैयार हैं और इसलिए हमने सुनवाई का फैसला किया।”
सीजेआई ने कहा,
“जो कुछ भी आप बहस करना चाहते हैं, आप अभी बहस करें।”
CJI ने दोहराया,
“यदि आपके पास कुछ सार है, तो हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं?”
चूंकि वकील आगे कोई दलील नहीं दे सके, इसलिए पीठ ने याचिका खारिज कर दी।