पंजाब में अब सरकारी नौकरी में नियुक्ति और पुलिस में भर्ती होने से पहले डोप टेस्ट जरूरी
अमरिंदर सिंह ने मुख्य सचिव को इस बाबत तौर-तरीकों पर काम करने और इस संबंध में जरूरी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया.
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पुलिसकर्मियों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों का उनकी भर्ती के समय से उनकी सेवा के हर स्तर पर अनिवार्य डोप टेस्ट कराने का आदेश दिया. एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस बाबत तौर-तरीकों पर काम करने और इस संबंध में जरूरी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने भर्ती और पदोन्नति के सभी मामलों में शरीर में नशीले पदार्थ की जांच अनिवार्य रूप से किए जाने का आदेश दिया. उन्होंने सालाना मेडिकल जांच कराने का भी आदेश दिया जो कुछ कर्मचारियों को उनकी सेवाओं की प्रकृति के अनुरूप जरूरी है.
बता दें इससे पहले पंजाब में ड्रग्स का कारोबार करने वालों के लिए फांसी की सज़ा की तैयारी की गई है. राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है, उन्होंने केंद्र सरकार से ये सिफ़ारिश की हैं.